अंग्यारी महादेब मन्दिर के बाबा अलख मुनी की मौत मामले में शिष्य व वाहन चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

अंग्यारी महादेब मन्दिर के बाबा अलख मुनी महाराज के मृत्यु के सम्बन्ध में बागेश्वर पुलिस द्वारा मृतक बाबा के शिष्य व वाहन चालक को किया गया गिरफ्तार।


दिंनाक 26.11.2024 को संदिग्ध परिस्थितियों में मन्दिर से आगे जंगल में मिला। उक्त सम्बन्ध मे वादी श्री मदन मोहन गुंसाई (पूर्व ग्राम प्रधान) की तहरीर के आधार पर राजस्व क्षेत्र पिंगलो में मुकदमा अपराध संख्या 04/2024 धारा 103/238BNS बनाम अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया । घटना की संवेदनसीलता को देखते हुए मुकदमा उपरोक्त को रेगूलर पुलिस को हस्तानान्तरण किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागेश्वर श्री चन्द्रशेखर घोडके(IPS) द्वारा उपरोक्त विवेचना थानाध्यक्ष बैजनाथ के सुपूर्द कर पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर श्री अंकित कण्डारी के पर्यवेक्षण में जनपद स्तर पर चार टीमो का गठन कर शीध्र बाबा अलख मूनि महाराज के मृत्यू के अनावरण हेतू आवश्यक दिशानिर्देश दिये गये। टीम द्वारा आस-पास के जिलों व गैर राज्य से सुरागरसी पतारसी कर मुखबिर की सूचना पर बाबा के साथ दो व्यक्ति प्रकाश में आये।

दोनो व्यक्तियो से बाद गहनता से पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आया वाहन चालक हरेन्द्र सिंह रावत की गाड़ी में अंग्यारी महादेव मन्दिर के लिए आ रहे थे रास्ते मे उनके द्वारा अपने भक्तो को प्रसाद भी बांटा था और शनि पूजा के लिए शराब भी खऱीदी थी जिसको उन्होने रास्ते में अपने चेले अर्जुन गिरी व ड्राईबर हरेन्द्र सिंह रावत के साथ पी थी

अंग्यारी मन्दिर गेट पहुँचने तक अन्धेरा हो चुका था मन्दिर से पहले संकरे रास्ते में बाबा अलख नाथ रास्ते से फिसलकर निचे गिर गये जिन्हे अर्जुन व चालक हरेन्द्र ने ऊपर निकाला और वो दोनों बाबा को पकड़कर मन्दिर की ओर आने लगे इस दौरान बाबा ने दोनो को फिर से गाली देनी शुरु कर दी जिससे इन दोनों के द्वारा बाबा मृतक उपरोक्त को आवेश में आकर सहारा देना छोड़ दिया और बाबा लड़खड़ाते हुए पहाड़ी से नीचे गिर गये उसके बाद दोनों ने बाबा की गिरने की बात किसी को नही बताई।

गहनता से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया की यदि उस समय हमारे द्वारा बाबा जी के गिरने की सूचना अंग्यारी महादेव में मौजूद बाबा अंगीरा मुनि महाराज व गाँव के लोगों को दी होती तो बाबा जी को बचाया जा सकता था अपनी गलती के लिए पश्चाताप करने लगे।


   जिस आधार पर आज दिनांक 10/12/2024 को जनपद बागेश्वर पुलिस द्वारा उक्त घटना मे लिप्त अभियुक्त बाबा अर्जुन गिरी व उसके सहयोगी चालक हरेन्द्र सिंह रावत को मुकदमा अपराध सख्या 04/24 धारा 105/238 बी.एन.एस. में थाना बैजनाथ के कंधार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है


पुलिस अधीक्षक बागेश्वर श्री चन्द्रशेखऱ घोडके द्वारा उक्त मामले के अनावरण हेतु गठित पुलिस टीम को ढाई हजार रुपये नगद इनाम देने की घोषणा गयी ।
नाम पता अभियुक्त —


(1) बाबा अर्जून गिरी पुत्र किशन सिहं निवासी द्वारा रवि गिरी मिस्सर वाला कला डोईवाला देहरादुन मूल निवासी शिवबिहार थाना करावल नगर नई दिल्ली उम्र 31 वर्ष। 


(2) हरेन्द्र सिंह रावत पुत्र कृपाल सिंह रावत निवासी देवरखटोरा पोस्ट देवर थाना व जिला चमोली उम्र 47 वर्ष।

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