मा0 हाईकोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण के हटाए जाने को लेकर ऊधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी।
जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर महोदय द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही का आदेश दिया गया है।
रुद्रपुर के भगवानपुर क्षेत्र से पल्लविका नर्सरी तक खसरा नंबर 192 व उसके 500 मीटर दायरे में sec 163 BNSS (SEC 144CRPC) निषेधाज्ञा ऑर्डर जारी किया गया है एवं जगह-जगह मजिस्ट्रेट तैनात है।
हाईकोर्ट के आदेश का अवरोध/ व्यवधान उत्पन्न करने वालो पर होगी सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही।
अतिक्रमण हेतु भारी पुलिस फोर्स तैनात, 1200 से भी अधिक पुलिस एवं पीएसी बल तथा फायर ब्रिगेड मौजूद रहेगा।
अतिक्रमण कार्यवाही की संपूर्ण फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी।फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को हाईकोर्ट उत्तराखंड को भेजा जाएगा।
इसके अतिरिक्त ड्रोन कैमरे से अतिक्रमण की कार्यवाही पर नज़र रखी जायेगी।
एंटीराइट स्क्वाड तथा फायर टेंडर /फायर टीम भी रहेगी तैनात।
डायवर्जन व्यवस्था /यातायात व्यवस्था तथा NHAI व PWD की कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक संगठन द्वारा उल्लघंन करने पर कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
एसएसपी ऊधमसिंहनगर महोदय की सख्त चेतावनी।
उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड का है, कोई भी व्यक्ति/असमाजिक तत्व किसी भी प्रकार से इसका उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध नए कानून के अनुसार संगीन धाराओं में होगी कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्यवाही। और माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड को भी अवगत कराया जाएगा।
सरकारी संपत्ति या कर्मचारी को नुकसान पहुंचता है, तो नए कानून के अनुसार उन व्यक्तियों संपत्ति की भरपाई किया जाएगा। सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।