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परिचित व्यक्ति का नाम लेकर ठग लिये थे 94,000/- रुपये, पिथौरागढ़ पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मथुरा जाकर विपक्षी से पीड़ित को उसकी सम्पूर्ण धनराशि दिलाई वापस।
हजारों रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले साइबर ठग को पिथौरागढ़ पुलिस ने हरियाणा में कराया नोटिस तामील, नियत समय पर न्यायालय में प्रस्तुत न होने पर होगी गिरफ्तारी।
पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिस क्रम में वादी अशोक कुमार यादव द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई थी कि, दिनांक- 18.09.2023 को उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल कर स्वयं को परिचित बताकर कुल- 94,000/- रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ली गई। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा- 420 भा.द.वि. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
इसी क्रम में वादी भूपेन्द्र प्रसाद द्वारा कोतवाली डीडीहाट में तहरीर दी गई थी कि, दिनांक- 16.12.2023 को शेख राज नामक व्यक्ति द्वारा फोन-पे के माध्यम से वादी से कुल- 72,481/- रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ली गई। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली डीडीहाट में धारा- 420 भा.द.वि. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिकी विवेचना उ0नि0 बसन्त टम्टा द्वारा सम्पादित की जा रही है।
उक्त दोनों प्रकरणों में अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। जिस पर पुलिस टीम द्वारा साइबर सैल की मदद से गहन सुरागरसी- पतारसी करते हुए क्रमश: वादी अशोक कुमार उपरोक्त के साथ हुई धोखाधड़ी के सम्बन्ध में मथुरा जाकर विपक्षी से वादी के साथ हुई धोखाधड़ी की सम्पूर्ण धनराशि कुल- 94,000/- रु0 वादी को वापस दिलवाये गए।
इसी क्रम में वादी भूपेन्द्र प्रसाद उपरोक्त के साथ हुई धोखाधड़ी के सम्बन्ध में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त, सख राज पुत्र शेख शमन, निवासी एकघरिया मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल, को गुरुग्राम, भंगरौला थाना खेड़कीदौला हरियाणा से गिरफ्त में लेकर धारा- 41(क) सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय एवं पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की सख्त हिदायत दी गई।