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ईपीएफ खाते में जमा राशि से आंशिक रूप से पैसे निकाले जा सकते हैं जिसे एडवांस कहा जाता है। साथ ही पूरा पीएफ भी निकाला जा सकता है, परन्तु इसे नौकरी ख़त्म होने या रिटायर होने के 2 महीने बाद निकाला जा सकता है। इसके अलावा 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने कि स्थिति में एग्जिट डेट डालकर ईपीएफ राशि को निकाला जा सकता है।
एडवांस पीएफ निकालने के लिए बीमारी, शादी, होम लोन जैसी परिस्थितियों में भी कुछ शर्तों के तहत आवेदन किया तक सकता है। आप पीएफ विदड्रॉल फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।
ईपीएफ से धनराशि को ऑनलाइन निकालने के लिए, ये आवश्यक है कि आपका UAN एक्टिव हो, आपकी KYC यानि कि आधार, पैन और बैंक अकाउंट अपडेटेड हों। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो निम्न स्टेप्स से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा आसानी से किया जा सकता है।
- UAN मेम्बर ई-सेवा पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें
- मेन्यू बार से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ चुनें
- आपकी डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगी। अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और ‘Verify‘ पर क्लिक करें
- अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर सहमति के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें
- अब ‘Proceed for Online Claim’ आप्शन पर क्लिक करें
- अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें
- यहाँ यदि आपके एक से अधिक सर्विस हैं तो उनमे से उपयुक्त सर्विस का चयन करें।
- फॉर्म का एक नया भाग खुलेगा, जिसमें आपको ‘Purpose for which advance is required’, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता भरना होगा।
- अंत में आपको अपने खाते कि पासबुक या फिर कैंसिल चेक अपलोड करना है जो कि 100 केबी से कम नहीं होना चाहिये और 500 केबी से अधिक साइज़ का नहीं होना चाहिए।
- वैरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन जमा करें
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा। एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद, राशि आपके बैंक खाते में कुछ दिनों में आ जाएगी। वैसे EPFO द्वारा कोई औपचारिक समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
अपनी पीएफ धनराशि निकालने के लिए, आप छेत्रिय ईपीएफओ ऑफिस में भी जा सकते हैं और कंपोज़िट क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं। कंपोज़िट क्लेम फॉर्म दो प्रकार के होते हैं- आधार और गैर-आधार। आधार फॉर्म को नियोक्ता/ कंपनी से सत्यापित कराने की ज़रूरत नहीं होती है, वहीं अगर आप गैर- आधार फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपने अधिकार क्षेत्र वाले ईपीएफओ ऑफिस में जमा करने से पहले अपने नियोक्ता/कंपनी से इसेसत्यापित करवाना होगा।
पहले ईपीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19, फॉर्म 31 और फॉर्म 10सी जैसे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती थी। हालाँकि, अब इन दस्तावेजों की जगह एक ही ईपीएफ विदड्रॉल फॉर्म, जिसे कंपोजिट क्लेम फॉर्म कहते हैं, को जमा करना होता है।
ईपीएफ से कुल राशि सिर्फ रिटायर्मेंट या फिर नौकरी छूटने के बाद ही निकाली जा सकती है। EPFO रिटायर्मेंट तभी मानता है जब व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष से अधिक हो जाए। वहीँ नौकरी छूटने के बाद कम से कम 2 माह का गैप होना चाहिए। EPFO रिटायर्मेंट से 1 वर्ष पहले 90% राशि निकालने की अनुमति देता है।
अपनी EPF राशि निकालने के लिए आपको अपने नियोक्ता/ कंपनी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन क्लेम करते समय, आपके पास – एक्टिव UAN नंबर बैंक अकाउंट की जानकारी, जो UAN के साथ लिंक हो और बैंक या चेक कि सॉफ्ट कॉपी या स्कैन कॉपी होनी चाहिए।
अगर आपकी पीएफ विदड्रावल धनराशि 50 हजार से अधिक है तो आपको अपना पैन UAN में जरूर लिंक करना चाहिए अन्यथा विदड्रावल धनराशि से 30% टीडीएस कट सकता है।
आप EPF मेंबर पोर्टल पर जाकर EPF अकाउंट से पैसा निकालने के आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा और ‘Online Services’ सेक्शन में ‘Track Claim Status’ को चुनना होगा। बता दें कि स्टेटस को चेक करने के लिए आपको कोई रेफरेंस नंबर दर्ज़ नहीं करना होगा। यह automatic स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। साथ ही आप अपने स्टेटस को और स्वीकृत हुई धनराशि को देखने के लिए पीएफ पासबुक में चेक कर सकते हैं।