हरीद्वार, देहरादून, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी, ऊधम सिंह नगर आदि के 10 चिकित्सा संस्थान मरीजों के उपचार में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों / बिलों में गड़बड़ी कर रहे थे। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की निदेशक दीप्ति सिंह ने 4 मई को आदेश जारी कर इन दस अस्पतालों को निलम्बित कर दिया।
जारी आदेश के मुताबिक निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत आच्छादित बीमांकितों एवं उनके आश्रितों को द्वितीयक स्तरीय चिकित्सकीय सुविधायें प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से नगद रहित योजना के तहत निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन निजी चिकित्सा संस्थानों को अनुबन्धित किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुबन्धित चिकित्सा संस्थानो के द्वारा यू.टी.आई. पोर्टल पर जमा किये गये देयकों की समीक्षा उपरांत संज्ञान में आया है कि कतिपय अनुबन्धित चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में भर्ती के मामलों में आने वाले उपचार का व्यय सामान्य से कहीं अधिक है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः-
उपरोक्त निजी चिकित्सा संस्थानों के सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त चिकित्सा संस्थानों को तत्काल प्रभाव से अग्रेत्तर आदेशों तक निलंबित किया जाता है। साथ ही उक्त चिकित्सा संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में अपना पक्ष एक माह के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानों में पूर्व से चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे भर्ती मरीजों का उपचार यथावत जारी उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
कार्यवाही की ज़द में आए निजी चिकित्सा संस्थानों का नाम व पता
1 – मैट्रो हॉस्पिटल एवं हार्ट इन्सीटयूट, (ए यूनिट ऑफ सनहिल प्रा०लि०), हरिद्वार।
2 – वेलनगिरी हिल्स नर्सिंग होम, हरिद्वार रोड़, रूड़की, हरिद्वार।
3 – रैंकर्स अस्पताल, सलीमपुर बाईपास रोड़, हरिद्वार।
4 – मेडिकेयर अस्पताल, चकराता रोड़, सेलाकुई, देहरादून।
5 – कृष्णा मेडिकल सेंटर, 22, इंदर रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6 – बालाजी अस्पताल, हल्द्वानी, नैनीताल।
7 – अनमोल अस्पताल, काशीपुर, उधम सिंह नगर।
8 – बृजलाल अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर प्रा०लि०, हल्द्वानी, नैनीताल।
9 – श्री कृष्णा अस्पताल, गिरीताल, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
10 – के.वी.आर. हास्पिटल, रिलाइंस पैट्रोल पम्प, काशीपुर, उधमसिंहनगर।