राज्य के माननीय उच्च न्यायालय, समस्त जनपद तथा अधीनस्थ न्यायालय राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एवं राज्य के समस्त पारिवारिक न्यायालयों में लोक अदालत मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, भरण पोषण वाद, बैंक वसूली, एनआई एक्ट, धारा-138 के मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
प्रभारी अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय भगवत प्रसाद पांडे ने बताया कि 11 मई 2024 को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक जनपद चम्पावत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से फौजदारी के सामने मामले, धारा 138 एन आई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक कुटुंब न्यायालय के मामले, श्रम संबंधित मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद राजस्व और अन्य सहायक मामले, वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, धन वसूली से संबंधित मामले, आईपीआर मामले, उपभोक्ता मामले, मोटर वाहन अधिनियम के तहत सामान्य यातायात चालान सहित अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके का निस्तारण किया जाएगा।
11 मई 2024 को उक्त किसी भी प्रकार के वादों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।