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उत्तराखंड में हो रहे लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला अधिकारी पौड़ी गढ़वाल आशीष चौहान ने 17 अप्रैल की सायं 5:00 बजे से 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस पर भी सभी तरह की शराब की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1535/XXV-13/2007/देहरादून, दिनांक 21 मार्च, 2024 के क्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनाँक 19, अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रातः 07:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक मतदान सम्पन्न किया जायेगा। मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 (ग) के अन्तर्गत मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, क्रिण्वित या मादक पदार्थ या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जायेगा।
उक्त के अतिरिक्त मतगणना की तिथि दिनांक 04. जून, 2024 (मंगलवार) को भी राज्य सरकार के नियमों के अधीन ऐसे समस्त स्प्रिटयुक्त/मादक द्रव्यों के विक्रय पर रोक लगायी गयी है। उक्त दिनांक को भी किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में भी शराब आदि का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा