पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में अब विश्वविद्यालय नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तमाम नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दंड मतलब फाइन की दरों को रिवाइज कर बढ़ा दिया गया है। अब नियम तोड़ने पर तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा।
बिना नंबर प्लेट का वाहन मिलने पर, बिना डीएल व आरसी, बिना लाइट के वाहन मिलने पर 600 रुपए का फाइन जमा करना होगा। नाबालिक के वाहन चलाने पर या फिर नशा करके वाहन चलाने पर ₹500 का फाइन है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अधिक तेजी से बाइक चलाने पर या स्टंट करते हुए बाइक चलाने पर भी ₹500 का फाइन लग सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने पर या व्यापारिक वाहनों में अधिक सवारी भर चलने पर ₹600 का फाइन निर्धारित किया गया है।
बिना स्वीकृति के रिक्शा ऑटो रिक्शा या कोई व्यापारिक वाहन चलाने पर हजार रुपए का फाइन और वाहन जप्ती का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय के गांधी पार्क में चार पहिया वाहन चलाना सीखने पर ₹1200 का फाइन निर्धारित है।
यदि परिसर में सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी मदिरापान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पाए जाने पर ₹500 का फाइन निर्धारित किया गया। बिजली चोरी करते हुए पाए जाने पर₹2000 का भारी भरकम जुर्माना निर्धारित किया गया है।
परिसर में गाय भैंस बड़े जानवर पालने पर लाइसेंस₹500 प्रत्येक वर्ष और हजार रुपए लाइसेंस न होने पर प्रति जानवर जुर्माना निर्धारित किया गया।
कार्यक्रमों में रात 10:00 बजे के बाद यदि डीजे या अन्य तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाया जाता है जिनकी आवृत्ति 60 डीबी से अधिक है उसके लिए ₹3000 का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
बिना अनुमति के विश्वविद्यालय में कहीं भी दीवारों पर लिखने पोस्टर चिपकाने या बोर्ड बैनर कोडिंग लगाने पर ₹1000 का फाइन निश्चित है।
यदि विश्वविद्यालय परिसर में किसी को कोई आवास आवंटित है परंतु वह उसमें अपने स्थान पर किसी और को किराए पर देता है इसके लिए ₹5000 का अर्थ दंड निर्धारित किया गया है।
वही विश्वविद्यालय के कर्मियों के द्वारा अब परिचय पत्र नहीं दिखाने पर ₹200 का फाइन निर्धारित किया गया है।
यदि विश्वविद्यालय परिसर में बाहर के स्कूलों की बसें आती हैं तो उनके लिए प्रतिवर्ष का ₹5000 का शुल्क निर्धारित किया गया है।