अब आप 14 जून 2024 तक https://myaadhaar.uidai.gov.in पर पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पता का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल (एसएसयूपी) में आप अपना पता ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
आधार में जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल) के साथ-साथ बायोमेट्रिक्स (फिंगर प्रिंट, आईरिस और फोटोग्राफ) जैसे अन्य विवरण अपडेट के लिए आपको स्थायी नामांकन केंद्र पर जाना होगा।
ऑनलाइन स्वयं सेवा अपडेट पोर्टल (एसएसयूपी) का उपयोग कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है अन्यथा आप सहायक दस्तावेजों के साथ निकटतम स्थायी नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं।
अंग्रेजी के अलावा आप निम्नलिखित भाषाओं में से किसी में भी अपने पते में सुधार/अद्यतन कर सकते हैं: असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
ऑनलाइन पता अपडेट अनुरोध को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आपको 0000/00 XXX/XXXX प्रारूप का एक यूआरएन (अद्यतन अनुरोध संख्या) प्राप्त होता है। यह स्क्रीन पर दिखाया जाता है और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजा जाता है। अपने आधार अद्यतन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस यूआरएन और अपने आधार नंबर का उपयोग करें ।
ऑनलाइन ऐसे करें फॉर्म सबमिट ….
(1) https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर जाएंऔर अपने आधार नंबर और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग करके लॉग इन करें।
(2) अपनी प्रोफ़ाइल में प्रदर्शित अपनी पहचान और पते के विवरण की जाँच करें।
(3) यदि आपकी प्रोफ़ाइल में प्रदर्शित विवरण गलत हैं, तो नीचे प्रश्न 5 के उत्तर में बताए अनुसार कार्रवाई करें।
(4) यदि आपकी प्रोफ़ाइल में प्रदर्शित विवरण सही हैं, तो कृपया ‘मैं सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त विवरण सही हैं‘ टैब पर क्लिक करें।
(5) ड्रॉप-डाउन मेनू से वह पहचान दस्तावेज़ चुनें जिसे आप सबमिट करना चाहते हैं।
(6) अपना पहचान दस्तावेज अपलोड करें (आकार 2 एमबी से कम; फ़ाइल प्रारूप जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ)
(7) ड्रॉप-डाउन मेनू से वह पता दस्तावेज़ चुनें जिसे आप सबमिट करना चाहते हैं।
(8) अपना पता दस्तावेज़ अपलोड करें (आकार 2 एमबी से कम; फ़ाइल प्रारूप जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ)।
(9) अपनी सहमति प्रस्तुत करें।
पहचान और पते दोनों के लिए दस्तावेज़ :
(ए) राशन कार्ड
(बी) मतदाता पहचान पत्र
(सी) किसान फोटो पासबुक
(डी) भारतीय पासपोर्ट
(ई) सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र1, एसटी/एससी/ओबीसी प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र, जिसमें फोटो हो
(एफ) विकलांगता पहचान पत्र / विकलांगता का प्रमाण पत्र2
(जी) ट्रांसजेंडर पहचान पत्र/प्रमाणपत्र3
(एच) यौनकर्मी4 के संबंध में यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र प्रारूप में जारी प्रमाणपत्र
(आई) मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों द्वारा यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र प्रारूप में जारी प्रमाणपत्र
(जे) जेल अधिकारी द्वारा जारी कैदी प्रेरण दस्तावेज़
पहचान के लिए दस्तावेज़:
(ए) फोटो के साथ स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र
(बी) फोटो के साथ मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट/प्रमाण पत्र
(सी) पैन/ई-पैन कार्ड
(डी) सरकार/वैधानिक निकाय/पीएसयू द्वारा जारी कर्मचारी/पेंशनभोगी फोटो पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश या मेडी-क्लेम कार्ड
(ई) ड्राइविंग लाइसेंस
(एफ) स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र
पते के लिए दस्तावेज़:
(ए) बिजली, पानी, गैस या टेलीफोन/मोबाइल/ब्रॉडबैंड बिल (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)
(बी) विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर लगी हुईअनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक
(सी) विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / डाकघर खाता / क्रेडिट-कार्ड विवरण (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)
(डी) वैध किराया, पट्टा या छुट्टी और लाइसेंस एग्रीमेंट
(ई) सांसद, विधायक, एमएलसी, नगर पार्षद, समूह ‘ए‘ या ‘बी‘ राजपत्रित अधिकारी, ईपीएफओ अधिकारी या तहसीलदार द्वारा यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र
(एफ) ग्राम पंचायत प्रधान/सचिव, ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) द्वारा यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र
(जी) संबंधित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख द्वारा यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र प्रारूप में एक छात्र को जारी किया गया प्रमाणपत्र
(एच) संपत्ति कर रसीद (एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं)
(आई) वैध पंजीकृत बिक्री समझौता या उपहार विलेख
(जे) सरकार/वैधानिक निकाय/पीएसयू द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं)
(के) जीवन या चिकित्सा बीमा पॉलिसी (एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं)