मृत व्यक्ति को जीवित दिखाने और फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन की धोखाधड़ी करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरिफ्तार कर जेल भेजा।
दिनाँक 11.03.2024 को वादी बालम सिंह असवाल, निवासी ग्राम खेड़ा तल्ला, थाना यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल ने कोतवाली कोटद्वार पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि विक्रम सिंह पयाल, निवासी ग्राम कोठार ने उनके दादा की पुस्तैनी जमीन की फर्जी दस्तावेज तैयार कर वर्ष 2000 में वादी की पुण्डरासू, लक्ष्मणझूला में स्थित 10 नाली भूमि दलीप सिंह रावत को बेच दी है। इस शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0सं0-44/2022, धारा-419/420/467/468 भादवि बनाम विक्रम सिंह पयाल पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा उक्त धोखाधड़ी की घटना को गम्भीरता को देखते हुये प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार को तत्काल टीम घटित कर धोखाधड़ी की इस घटना का ठोस साक्ष्य संकलन करते हुये अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया।
अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार जया बलोनी के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी कोटद्वार विभव सैनी के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार मनिभूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा ठोस साक्ष्यों के आधार पर सर्विलांस, मुखबीर आदि की मदद से पतारसी-सुरागरसी कर दिनाँक 29.04.2024 को अभियुक्त विक्रम सिंह पयाल को चौकी नीलकण्ठ क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तारशुदा अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वादी बालम सिंह असवाल के दादा नारायण सिंह असवाल की वर्ष 1965 मृत्यु हो चुकी थी उनकी पुण्डरासू लक्ष्मणझूला स्थित पुस्तैनी जमीन की परिजनों द्वारा कोई देख रेख नहीं की जा रही थी, जिस कारण मेरे द्वारा फर्जी नारायण सिंह असवाल बनकर व फर्जी दस्तावेज तैयार कर इस जमीन को दलीप सिंह को बेच दिया गया था ।