अभिभावकों के लिए ये बहुत ही काम की खबर है। यूकेजी में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की आयु कम होने के चलते कक्षा 1 में प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अभिभावकों में निराशा थी। लेकिन अब शासन की ओर से नियमों में संशोधन कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के नए नियमों के अनुसार नर्सरी में प्रवेश की आयु सीमा 3 वर्ष और कक्षा 1 में प्रवेश की आयुसीमा 6 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस संबंध में उत्तराखंड निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अनुसार वर्तमान में जिन बच्चों ने प्री प्राइमरी स्कूल (नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी) में प्रवेश लिया है, उन्हें कक्षा 1 में अध्ययन की अनुमति पूर्व के वर्षों की भांति प्रदान की जाएगी। ताकि उनके आगे की पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो।
आगामी वर्षों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित करने वाले विद्यालयों के लिए यह जरूरी होगा कि वे प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि केवल छह वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे ही कक्षा 1 में प्रवेश ले सकें।