मामला बीते 23 अप्रैल 2019 का है, दिनेश बहादुर निवासी पनसेरा, बैतड़ी जिला बैतड़ी नेपाल, हाल निकट डिग्री कालेज पिथौरागढ़ द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में अपनी पत्नी गोमती देवी की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। उ0नि0 हीरा सिंह डांगी पुलिस टीम के साथ उक्त गुमशुदगी रिपोर्ट में जाँच एवं विवेचना करते हुए गुमशुदा गोमती देवी की तलाश की गयी। 30 अप्रैल, 2019 को उक्त गुमशुदा गोमती देवी की लाश चमाली रोड में एक कलमठ से बरामद की गयी।
न्यायालय ने अभियुक्त पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।
उक्त मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था जिस पर उ0नि0 हीरा सिंह डांगी द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 302/201 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कराया। सी0सी0टी0वी0 कैमरों की मदद से उक्त मामले में मृतका के पति दिनेश बहादुर की संलिप्तता पायी गयी। उक्त मामले की विवेचना उ0नि0 दिनेश चन्द्र सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त दिनेश बहादुर को कड़ी मेहनत से गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा बताया गया कि वह अपनी पत्नी को घुमाने के बहाने चण्डाक की तरफ ले गया तथा दुपट्टे से उसका गला घोटकर हत्या करके शव कमलठ में छुपा लिया तथा पुलिस को गुमराह करने के लिये कोतवाली आकर उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।
हत्यारे पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिये कोतवाली में पत्नी की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करायी थी।
पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत और लगन से उक्त अभियोग की विवेचना करते हुए, साक्ष्य संकलन कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत द्वारा सफल पैरवी की गई । उक्त घटना के अनावरण में उ0नि0 हीरा सिंह डांगी की अहम भूमिका रही । पुलिस व अभियोजन के सफल प्रयास से दिनांक- 08.04.2024 को माननीय जिला सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ द्वारा अभियुक्त दिनेश बहादुर उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अभियुक्त पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया।