पुण्य सलिला भागीरथी की निर्मलता, अविरलता एवं स्वच्छता को बनाए रखने के लिए गंगोत्री धाम में वस्त्रदान कर भागीरथी नदी में प्रवाहित किए जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। गंगोत्री स्थित वीआईपी पार्किंग तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाकर इस स्थान को मुक्त विचरण क्षेत्र के रूप उपलब्ध रखने के साथ ही इसका उपयोग एंबुलेंस, कूड़ा कलेक्शन वाहन, एटीएम वाहन एवं स्थानीय उत्पादों के स्टाल हेतु किए जाने, दर्शन स्लॉट व क्यू मैनेजमेंट की व्यवस्था के साथ ही प्लास्टिक कूड़े के प्रबंधन हेतु क्यूआर कोड आधारित डिपोजिट रिफंड व्यवस्था को सुव्यवस्थित व सुदृढ किए जाने के भी आदेश जारी किए हैं।
गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम एवं यात्रा मार्गों व पड़ावों पर यात्री सुविधाओं सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन के उच्चाधिकारी बुधवार से धामों एवं निकटवर्ती प्रमुख पड़ावों पर कैम्प करेंगे। इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए इन अधिकारियों को क्षेत्र में ही कैम्प कर यात्रा व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन, यात्रा मार्ग, स्वाथ्य, पेयजल, विद्युत, सफाई व्यवस्था सहित कानू व्यवस्था, दर्शन स्लॉट, कतार प्रबंधन, पार्किंग एवं जन सुविधाओं का पर्यवेक्षण व अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार 8 मई से 12 मई तक की अवधि में गंगोत्री क्षेत्र के सुपर जोनल अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी जय किशन गंगोत्री धाम व हर्षिल में कैम्प करेंगे जबकि यमुनोत्री क्षेत्र के सुपर जोनल अधिकारी व अपर जिलाधिकारी रजा अब्बास यमुनोत्री धाम व खरसाली में कैम्प करेंगे। इसी प्रकार गंगोत्री धाम में सेक्टर अधिकारी व उप जिलाधिकारी भटवाड़ी बृजेश कुमार तिवारी और यमुनोत्री धाम में सेक्टर अधिकारी व उप जिलाधिकारी बड़कोट मुकेश चंद रमोला को भी बुधवार से लेकर आगामी 14 मई तक कैम्प करेंगे।