देश में आज से लागू हुए नए कानूनों के तहत उत्तराखण्ड में पहला मुकदमा हरिद्वार जिले के ज्वालापुर कोतवाली थाना में दर्ज किया गया है।
एसएसपी हरिद्वार की Active Leadership में BNS की धारा 309(4) के तहत दर्ज हुआ राज्य का पहला मुकदमा
वादी को डिजिटली साइन FIR की कॉपी देने वाला राज्य का पहला जिला बना हरिद्वार
चाकू के बल पर मोबाइल लूट की घटना का है मामला
बिजनौर निवासी विपुल भारद्वाज बने “पहले वादी”
डेढ़ सौ साल से चले आ रहे पुराने कानून को अलविदा कहते हुए आज पूरे उत्तराखंड में तीन नए कानून “भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम” लागू हो गए हैं।
इसके अंतर्गत राज्य का प्रथम मुकदमा आज जनपद हरिद्वार में लिखा गया।
नये कानून के तहत जनपद हरिद्वार के कोतवाली ज्वालापुर में वादी श्री विपुल भारद्वाज निवासी बिजनौर की तहरीर के आधार पर उत्तराखंड राज्य में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत पहली एफ़आइआर दर्ज की गई जिनको डिजिटल हस्ताक्षर के बाद FIR की कॉपी दी गई।
क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर शांतनु पाराशर द्वारा स्वयं कोतवाली ज्वालापुर पर उपस्थित होकर वादी विपुल भारद्वाज को digitally signed उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रदान करते हुए प्रकरण में विधिक कार्यवाही हेतु विवेचक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर दो अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) की धारा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।