जिलाधिकारी द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 (बुधवार) को ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित करते हुए जनपद चंपावत की समस्त देशी, विदेशी मदिरा के थोक, फुटकर दुकानों में पूर्णतया बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
उक्त तिथि पर समस्त देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान, समस्त सैन्य कैंटीन, समस्त बार, सैन्य कैंटीन के फुटकर अनुज्ञापन, समस्त देसी विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन में मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन पूर्णतया निषिद्ध रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा की उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सुसंगत आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।