वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देशों के क्रम में धोखाधड़ी करने वालों पर पौड़ी पुलिस लगातार कर रही सख्त कार्यवाही।
मोहित बिष्ट पुत्र ठाकुर सिह बिष्ट, निवासी-बाईजो डिजिटल प्रा0लि0 अपर बाजार श्रीनगर द्वारा कोतवाली श्रीनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि नितिन मोहबिया ने मेरी दुकान पर आकर एक आई फोन खरीदा जिसकी कीमत ₹ 67,800/- थी, जिसके द्वारा फर्जी तरीके से फोन के माध्यम से बिल का भुगतान कर वादी के साथ धोखाधडी की गयी।
वहीं दूसरे मामले में आकाश सिह पुत्र तेजपाल सिह, निवासी-ग्राम क्वीली, पोस्ट-घंडियालधार, थाना कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढवाल द्वारा कोतवाली श्रीनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि नितिन मोहबिया द्वारा वादी के होटल अल्पाईन से स्कूटी संख्या UK12G-5136 को अपने निजी काम से मांगकर ले गया जो अभी तक उसके द्वारा वापस नही की गयी।
उक्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर कोतवाली श्रीनगर पर क्रमशः मु0अ0सं0-31/2024, धारा-420 भा.द.वि बनाम नितिन मोहबिया व मु0अ0सं0-32/2024,धारा- 406 भा.द.वि बनाम नितिन मोहबिया पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा आम जनमानस के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण करने हेतु प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर को टीम गठित करने हेतु निर्देशित किया गया।
निर्गत निर्देशों को क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी कर अथक प्रयासों से उक्त अभियोग में संलिप्त अभियुक्त नितिन मोहबिया को श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत सिरोहबगड़ से पीछे मन्दिर के पास से दौराने चैकिंग दिनाँक 23.04.2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेशकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।