(ITR Online कैसे File करें) खुद कैसे भरें अपना इनकम टैक्स रिटर्न, जानें Step by Step पूरी प्रोसेस

यदि आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्वयं भरना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। सीए को आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए मोटी फीस देने से बेहतर है कि आप घर बैठे अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

यदि आप आयकर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो सब कुछ पहले से ही तैयार करें। आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए फॉर्म 16, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। साथ ही टैक्स छूट का दावा करने के लिए, आपको किराया, बचत, अन्य स्रोत और अन्य निवेश के दस्तावेजों को अपने पास रखने की जरूरत है।

आईटीआर ऑनलाइन इस तरह से फाइल करें

  • स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • स्टेप 2: यदि आप ई-फाइलिंग में नए है तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
  • स्टेप 3: यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो, लॉग-इन करें। लॉग-इन करने के लिए अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालें।
  • स्टेप 4: लॉग-इन करने के बाद, स्क्रीन पर ‘e-file’ टैब के तहत ‘File Income Tax Return’ का ऑप्शन नज़र आएगा।
  • स्टेप 5: उस असेसमेंट ईयर को चुनें जिसके लिए आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, और “Continue” पर क्लिक करें।
  • स्टेप 6: उसके बीचे नीचे दिए गए “Online” मोड को सलेक्ट करें।
  • स्टेप 7: चुनें कि आप एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), या किस अन्य रूप में अपना ITR दाखिल करना चाहते हैं। 
  • स्टेप 8: फिर “Filling Type” में जाकर 139(1)- Original Return सलेक्ट करें और फिर अपनी कैटेगरी के आधार पर वह “ITR FORM” सलेक्ट करें जिसे आप फाइल करना चाहते हैं।
  • स्टेप 9: इसके बाद अपना रिटर्न फाइल करने का कारण दर्ज करें।
  • स्टेप 10: अपने बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी दर्ज करें। अगर आपने पहले ही अपने बैंक अकाउंट की जानकारी प्रदान कर दी है, तो इसे प्री- वैलिडेट करें।
  • स्टेप 11: फिर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा। पेज में पहले से दर्ज की हुई बहुत सारी जानकारी होगी। चेक करें कि दी गई सभी जानकारी सही है। अपने रिटर्न की समरी को कंफर्म और वैलिडेट करें।
  • स्टेप 12: आप आधार OTP या EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड) का उपयोग करके इलेक्टॉनिक रूप से या फिर ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतर ITR V का हस्ताक्षर किया हुआ प्रिंटआउट साधारण डाक या स्पीड पोस्ट से बैंगलोर के लिए भेजकर अपना टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं
  • स्टेप 13: एक बार आपका रिटर्न फाइल हो जाने के बाद ITR V की रसीद तुरंत डाउनलोड की जा सकती है साथ ही इसे आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दिया जाता है।
  • स्टेप 14: आपके द्वारा ITR के वेरिफिकेशन के बाद, विभाग उसकी प्रक्रिया शुरू कर देगा और आपकी रजिस्टर की हुई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद अगर आपका रिफंड अमाउंट बनता है तो वह आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।
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