शुरू हो गयी है ITR फाइलिंग, ऐसे ITR फाइल कर ले सकते हैं अपना रिफंड

आयकर रिटर्न (आईटीआर) एक फॉर्म या दस्तावेज है जो करदाता आयकर विभाग के साथ अपनी आय की रिपोर्ट करने, कर कटौती और छूट का दावा करने और देय किसी भी कर का भुगतान करने के लिए फाइल करते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियम, 1962 भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करने को नियंत्रित करते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ (एओपी), और व्यक्तियों का निकाय (बीओआई) जिनकी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आय सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा सीमा से अधिक है (वर्तमान में रु. 2.5 लाख के लिए) व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये) आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक हैं।

आयकर रिटर्न फॉर्म करदाता के प्रकार और उनकी आय के स्रोतों के आधार पर भिन्न होता है। वेतनभोगी व्यक्तियों, व्यावसायिक पेशेवरों और कंपनियों के लिए अलग-अलग रूप हैं। भारत में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आमतौर पर असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई होती है, लेकिन कुछ मामलों में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। भारत में करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है, और गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप दंड और जुर्माना हो सकता है।

Read Also : ऐसे चेक करें अपना टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) और एडवांस टैक्स क्रेडिट

भारत में, कई प्रकार के आयकर रिटर्न (ITR) हैं जो करदाता अपने आय स्रोतों और करदाताओं की श्रेणी के आधार पर दाखिल कर सकते हैं। भारत में आयकर रिटर्न के प्रकार इस प्रकार हैं:

  • ITR-1 (सहज): ऐसे व्यक्ति जिनकी वेतन, गृह संपत्ति और अन्य स्रोतों से रु. 50 लाख तक आईटीआर-1 फाइल कर सकते हैं। यह फॉर्म उन करदाताओं के लिए लागू नहीं है जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय है।
  • ITR-2: वे व्यक्ति और HUF जिनकी आय वेतन, गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से है, और जिनकी आय रुपये से अधिक है। 50 लाख, ITR-2 फाइल करना होगा। यह प्रपत्र उन अनिवासी भारतीयों के लिए भी लागू है जिनकी भारत में किसी भी स्रोत से आय है।
  • ITR-3: जिन व्यक्तियों और HUF को व्यवसाय या पेशे से आय है, उन्हें ITR-3 दाखिल करना होगा। यह फॉर्म उन करदाताओं के लिए लागू होता है, जिनकी आय मालिकाना व्यवसाय से होती है या साझेदारी फर्म में भागीदार हैं।
  • ITR-4 (सुगम): जिन व्यक्तियों, HUFs और फर्मों को व्यवसाय या पेशे से अनुमानित आय है, वे ITR-4 फाइल कर सकते हैं। यह फॉर्म उन करदाताओं के लिए लागू है, जिनका कारोबार रुपये तक है। 2 करोड़ और अनुमानित कराधान योजना का विकल्प चुना है।
  • आईटीआर-5: फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई और अन्य संस्थाएं जिन्हें आईटीआर-7 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आईटीआर-5 दाखिल करना होगा। यह फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम होती है।
  • ITR-6: जो कंपनियां आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रही हैं, उन्हें ITR-6 दाखिल करना होगा।
  • ITR-7: ट्रस्ट, राजनीतिक दल, धर्मार्थ संस्थाएं और अन्य संस्थाएं जिन्हें ITR-7 फाइल करने की आवश्यकता ITR की धारा 139(4A), धारा 139(4B), धारा 139(4C), या धारा 139(4D) के तहत होती है। आयकर अधिनियम।

करदाताओं को अपने आय स्रोतों और करदाताओं की श्रेणी के आधार पर उपयुक्त आईटीआर फॉर्म का चयन करना आवश्यक है।

Read Also : आधार से जुड़ा हो मन में कोई सवाल, यहाँ मिलेगा सबका जवाब 

आईटीआर ऑनलाइन कैसे फाइल करें

  • स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • स्टेप 2: यदि आप ई-फाइलिंग में नए है तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
  • स्टेप 3: यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो, लॉग-इन करें। लॉग-इन करने के लिए अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालें।
  • स्टेप 4: लॉग-इन करने के बाद, स्क्रीन पर ‘e-file’ टैब के तहत ‘File Income Tax Return’ का ऑप्शन नज़र आएगा।
  • स्टेप 5: उस असेसमेंट ईयर को चुनें जिसके लिए आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, और “Continue” पर क्लिक करें।
  • स्टेप 6: उसके बीचे नीचे दिए गए “Online” मोड को सलेक्ट करें।
  • स्टेप 7: चुनें कि आप एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), या किस अन्य रूप में अपना ITR दाखिल करना चाहते हैं। 
  • स्टेप 8: फिर “Filling Type” में जाकर 139(1)- Original Return सलेक्ट करें और फिर अपनी कैटेगरी के आधार पर वह “ITR FORM” सलेक्ट करें जिसे आप फाइल करना चाहते हैं।
  • स्टेप 9: इसके बाद अपना रिटर्न फाइल करने का कारण दर्ज करें।
  • स्टेप 10: अपने बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी दर्ज करें। अगर आपने पहले ही अपने बैंक अकाउंट की जानकारी प्रदान कर दी है, तो इसे प्री- वैलिडेट करें।
  • स्टेप 11: फिर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा। पेज में पहले से दर्ज की हुई बहुत सारी जानकारी होगी। चेक करें कि दी गई सभी जानकारी सही है। अपने रिटर्न की समरी को कंफर्म और वैलिडेट करें।
  • स्टेप 12: आप आधार OTP या EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड) का उपयोग करके इलेक्टॉनिक रूप से या फिर ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतर ITR V का हस्ताक्षर किया हुआ प्रिंटआउट साधारण डाक या स्पीड पोस्ट से बैंगलोर के लिए भेजकर अपना टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं
  • स्टेप 13: एक बार आपका रिटर्न फाइल हो जाने के बाद ITR V की रसीद तुरंत डाउनलोड की जा सकती है साथ ही इसे आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दिया जाता है।
  • स्टेप 14: आपके द्वारा ITR के वेरिफिकेशन के बाद, विभाग उसकी प्रक्रिया शुरू कर देगा और आपकी रजिस्टर की हुई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद अगर आपका रिफंड अमाउंट बनता है तो वह आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।
खबर को शेयर करें ...

Related Posts

एक्सीडेंट होने पर 108 का न करें इंतजार, खुद घायल को ले जाएं अस्पताल, डायल-112 कर्मियों को दिए ये तमाम निर्देश

आज दिनांक 16/05/2024 को पुलिस उपाधीक्षक संचार श्री रेवाधर मठपाल…

खबर को शेयर करें ...

नैनी सैनी एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता रोज कर रहा है चेकिंग, बीती 11 मई को पन्तनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी

पिथौरागढ़ नैनी सैनी एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इन्तजाम,…

खबर को शेयर करें ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

क्या ये आपने पढ़ा?

एक्सीडेंट होने पर 108 का न करें इंतजार, खुद घायल को ले जाएं अस्पताल, डायल-112 कर्मियों को दिए ये तमाम निर्देश

एक्सीडेंट होने पर 108 का न करें इंतजार, खुद घायल को ले जाएं अस्पताल, डायल-112 कर्मियों को दिए ये तमाम निर्देश

नैनी सैनी एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता रोज कर रहा है चेकिंग, बीती 11 मई को पन्तनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी

नैनी सैनी एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता रोज कर रहा है चेकिंग, बीती 11 मई को पन्तनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी

(चारधाम यात्रा) 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ बैन, प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने में झोंकी पूरी ताकत

(चारधाम यात्रा) 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ बैन, प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने में झोंकी पूरी ताकत

(नागरिकता (संशोधन) नियम) यहाँ पहली बार बांटे गये नागरिकता प्रमाण-पत्र, आवेदकों को दिलाई निष्ठा की शपथ

(नागरिकता (संशोधन) नियम) यहाँ पहली बार बांटे गये नागरिकता प्रमाण-पत्र, आवेदकों को दिलाई निष्ठा की शपथ

17 से 20 मई तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

17 से 20 मई तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

(फायदेमंद खबर) पीएम विश्वकर्मा योजना के भरिये ऑनलाइन फॉर्म और लीजिये ढेर सारे फायदे ही फायदे, जानिए सब कुछ

(फायदेमंद खबर) पीएम विश्वकर्मा योजना के भरिये ऑनलाइन फॉर्म और लीजिये ढेर सारे फायदे ही फायदे, जानिए सब कुछ