जनपद अल्मोड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने 22 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।
मार्च 2023 को पीड़िता की मां ने पुलिस में तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी एक दूसरी छोटी बच्ची के साथ सामान लेने दुकान गई जहां आरोपी द्वाराहाट के गवाड़ निवासी मोहन सिंह काम करता था। उसने छोटी बच्ची को खाने का कुछ सामान देकर घर भेज दिया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बाद मे पीड़िता ने घर आकर उसे घटना की जानकारी दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में 11 गवाह पेश किए।
विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 22 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।